न्यायालय ने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अमरकंटक में हुए भ्रष्टाचार एवं नियुक्ति मामले में न्यायालयीन अवहेलना पर कुलपति सहित अन्य पर कार्यवाही करने आईजी को दिए निर्देश


अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में कई करोड़ के बिल्डिंग घोटाला करने, प्रवेश परीक्षा में भर्ती घोटाला, नियुक्ति घोटाला, १० वीं पास युवती को पीएचडी प्रवेश परीक्षा में बॉयो टेक्नॉलोजी विषय की ऑल इंडिया टॉपर बनाने जैसे गंभीर अपराध के मामले में धारा १२० बी, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ के तहत कुलपति प्रो. टीवी कट्टीमनी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक के प्रो. बसव राज डोनुर, प्रो. भूमि नाथ त्रिपाठी, प्रो. रवीन्द्रनाथ मनुकोंडा, प्रो.एन.एस. हरि नारायण मूर्ति, मोहित गर्ग, प्रो. प्रसन्ना के सामल, पी सिलवेनाथन, कुलसचिव रथलावत सुमन, रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय जबलपुर के प्रो. एडीएन बाजपेई, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, कुलाधिपती केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिसा के प्रो. पीवी कृष्णा भट्ट सहित अन्य १० के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेंद्रग्राम के न्यायालय में अरूण कुमार साहू ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २०० के अंतर्गत परिवाद तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १५६(३) के तहत आवेदन पेश किया है, जिसमें न्यायालय ने धारा १५६ (३) के तहत आवेदन की सुनवाई उपरांत 20 जून को आदेश पारित किया कि प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या दर्शित अपराध संज्ञेय अपराध होकर वारंट ट्रायल मामला सामने आया है, जिसके विधिवत जांच किए जाने हेतु प्रकरण पुलिस को प्रेषित किया जाना एवं आवेदन स्वीकार कर निर्देशित किया गया की आवेदन मय दस्तावेज थाना अमरकंटक को विधिवत कार्यवाही कर प्रतिवेदन पेश किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। 


Popular posts
अमलाई का रेलवे गुड्स शेड फिर से होगा चालू : कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में सुनाया फैसला!
Image
बरगवां मेला भूमि में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की दिखावे मात्र की कार्यवाही एक हिस्सा तोड़कर कर ली इतिश्री
Image
जानिए छठ पूजा के बिधि विधान और मुहूर्त
Image
रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की लेट लतीफी से बढ़ा जन आक्रोश 29 जून को बैठक कर भगवा बनाएगी रणनीति
Image
भगवा पार्टी ने शहडोल जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता और उमरिया जिलाध्यक्ष अभिषेक तिवारी को किया पद मुक्त
Image