अनूपपुर। पेंशन योजना के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर अपात्र, मृत एवं पलायन कर चुके पेंशन हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित कराया जाना था, जिसमें जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत जमुड़ी, जरियारी, कल्याणपुर, निगौरा, पसला ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत अमदरी, बम्हनी, बीजापुरी नं. 2, बिजौरी, बोदा, चिल्हियामार, दोनिया, जरही, खाटी, लमसरी, लपटी, मोंहदी, पडऱी, पड़रिया ग्राम पंचायतों कें पेंशन हितग्राहियों को भौतिक सत्यापन में दर्ज जानकारी अनुसार मृत पाए जाने के बावजूद मृत्यु दिनांक के पश्चात भी पेंशन स्वीकृत एवं भुगतान हुई है। जिसके संबंध में कई बार संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया था, किन्तु सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999, भाग तीन (अनुशासन) के नियम 5 की कण्डिका (क) के तहत पदीय दायित्वों के विरूद्ध होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरोधन सिंह ने जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने जनपद के संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव व प्रभारी सचिव का वेतन भुगतान जिला पंचायत कार्यालय के आगामी आदेश तक रोकना सुनिश्चित करें।
जिले के 14 सचिवों का वेतन भुगतान रोकने सीईओ जिपं. ने दिए निर्देश