मोटर और हेल्थ बीमा पॉलिसी के रिनुएवल की तिथि बढ़ी

मोटर वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक की अवधि के दौरान रिन्यू के कारण गिरती हैं और जो देश में कोरोना वायरस रोग के परिणामस्वरूप मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं, उन्हें 21 अप्रैल 2020 तक या उससे पहले अपने बीमाकर्ताओं को भुगतान करने की अनुमति देता है



नई दिल्ली/ वहां मालिकों  को एक बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच आने वाली थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीनीकरण  तिथि को बढ़ाने के फैसला लिया है। सरकार ने 21 अप्रैल 2020 तक की समयसीमा बढ़ा दी है। मोटर बीमा पॉलिसी के अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण की तारीखों को भी बढ़ा दिया है।  लॉकडाउन के कारण पॉलिसी के नवीनीकरण करने में विफल पालिसी धारक  अब 21 अप्रैल 2020 तक पॉलिसी का नवीनीकरण कर सकते हैं।वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64VB में संशोधन किया, जो प्रीमियम के भुगतान के बिना एडवांस कवरेज की अनुमति नहीं देता है।


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