भोपाल / 70 लाख रुपए के भ्रष्टाचार में पूर्व सत्कार अधिकारी को चार साल की जेल, 3.5 लाख का जुर्माना

 



भोपाल. राजधानी की एक विशेष अदालत ने 70 लाख रुपए के भ्रष्टाचार और अनुपातहीन संपत्ति के मामले में सहायक सत्कार अधिकारी त्योफ़िल तिग्गा को चार साल की जेल और 3 लाख 50 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने मंगलवार को ये फ़ैसला सुनाया। अदालत का फ़ैसला आने के बाद सहायक सत्कार अधिकारी को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है।


मामले के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने यह मामला दर्ज किया था। त्योफ़िल तिग्गा पुत्र मिखाइल तिग्गा (58) भोपाल में सहायक सत्कार अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर मंत्रालय में पदस्थ था।  शासकीय सेवक के पद पर रहते हुए तिग्गा ने अपने सेवाकाल में 69 लाख 72 हज़ार रूपये की अनुपात तीन संपत्ति इकट्ठा की थी। 



राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में कोलार रोड निवासी सुरेश शर्मा ने लिखित शिकायत की थी। ब्यूरो की ओर से इस शिकायत पर जाँच की गई थी जिसमें तिग्गा के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। मामले की जाँच के बाद तिग्गा के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में चालान विशेष न्यायालय में पेश किया था।


विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत में चले मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने ब्यूरो की ओर से पेश गवाहों सबूतों के आधार पर इस मामले में त्योफ़िल तिग्गा को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी मानते हुए उसे 4 साल की जेल और 3 लाख 50 हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को एक साल जेल में रहना होगा। इस मामले में एक अन्य न्यायालय द्वारा तिग्गा की कुछ लाख रुपये की संपत्ति पहले ही राजसात की जा चुकी है।


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