जबलपुर | हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरिसया हत्याकांड में गुरुवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने कहा कि हत्याकांड में बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह और उसके साथी चंदू उर्फ कौशलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मामले की जांच तीन माह में पूरी करें और यदि जांच में दोनों अपराध में शामिल मिलते हैं तो तत्काल गिरफ्तार करें। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अंजुली पालो की खंडपीठ ने सरकार और आपत्तिकर्ता सोमेश चौरसिया को यह स्वंत्रता दी कि इस बीच गोविंद और चंदू गवाहों को धमकाते हैं या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो वे दोबारा अदालत की शरण ले सकते हैं।
कोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकार और देवेंद्र के पुत्र सोमेश के उस आवेदन पर दिए, जिसमें गोविंद और चंदू की जमानत निरस्त करने की मांग की गई थी। दरअसल, गोविंद और चंदू पर अलग-अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में अपील पेश की थी। अपीलों पर हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत दी है।