400 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स देखेंगे सूची से निष्कासित लोगों के मामले ,एनआरसी की फाइनल सूची जारी

गृह मंत्रालय ने जारी की NRC की फाइनल सूची, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल


नई दिल्ली/ गृह मंत्रालय ने असम के लिए एनआरसी की फाइनल सूची जारी कर दी है। इसमें 3 करोड़ 11 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा, जबकि 18 लाख लोगों के नाम नहीं है। जिनके नाम शामिल नहीं है उनको एक और मौका दिया जाएगा। एनआरसी लिस्ट को लेकर पूरे असम में धारा 144 लागू है।
असम सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की अंतिम सूची से निकाले गए लोगों से संबंधित मामले देखने के लिए 400 फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स स्थापित करेगी।अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि ऐसे 200 ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है तथा सूची से निकाले गए लोगों के हितों के लिए ऐसे 200 और ट्रिब्यूनल्स जल्द स्थापित किए जाएंगे। फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं, जो एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों की अपील सुनते हैं।"ये ट्रिब्यूनल याचिका दायर करने और सुनवाई को बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।", "एनआरसी की अंतिम सूची से निकाले गए लोगों को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जब तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुना देते। ये लोग पहले फॉरनर्स ट्रिब्यूनल  जा सकते हैं, और एफटी के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उच्च अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।" राज्य सरकार भी एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करेगी


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