एचबीएन कंपनी में धोखाधड़ी कर रूपए जमा करवाने वाली आरोपिया की जमानत याचिका खारिज

 अनूपपुर/ सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय द्वारा आपने आदेश 19 अगस्त को थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 217/18 की आरोपिया बुधवरिया बाई श्याम पति कुंवर सिंह श्याम निवासी ग्राम खेरीटोला थाना जैतहरी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी ने बताया कि आरोपिया को संबंधित अपराध में 13 अगस्त को गिरफतार किया गया था। जहां आरोपिया द्वारा जमानत हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के यहां आवेदन लगाई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर आरोपिया को जेल भेज दिया था। आरोपिया द्वारा दूसरा जमानत आवेदन 19 अगस्त को सत्र न्यायालय के समक्ष लगाया गया था जिसे भी खारिज कर दिया गया है। प्रकरण के संबंध में बताया गया की आरोपिया एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी शाखा शहडोल में एजेंट के रूप में कार्यरत थी, एजेंट बनकर वर्ष २०१० से २०१६ तक आरोपिया बुधवरिया बाई श्याम ने लोगो को प्रेरित कर कि 6 वर्ष 3 माह की अवधि पूर्ण होने पर जमा की गई राशि को दोगुना करने का लालच व प्रलोभन देकर हितग्राहियों से 300, 600 एवं 900 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से जमा करने व उसकी रसीद दिए जाने की धोखाधड़ी की गई थी। वहीं हितग्राहियों द्वारा भी उसके बहकावें में आकर कंपनी में पैसा जमा किया गया, जिसकी पॉलिसी बॉन्ड भी आरोपिया द्वारा दिया गया, लेकिन हितग्राहियों को आज तक जमा की गई राशि वापस प्राप्त नहीं हुई है और कंपनी भाग गई।


 


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