कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर राजनैतिक दलों को निशुल्क प्रदान की गई नगरी निकाय प्रारूप मतदाता सूची
अनूपपुर। नगरी निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत द्वितीय एवं तृतीय चरण की कार्यवाही प्रचलित है नगर पालिकाओं की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। सुधार नाम जोडऩे हटाने के संबंध में दावा आपत्ति मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 30 अगस्त तक अपराहन 3 बजे तक संबंधित सीएमओ के समक्ष दावा आपत्ति मतदान केंद्र स्तर पर प्रस्तुत की जा सकती है उक्त आशय की बात कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कही। 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं तथा ऐसे मतदाता जो अन्य क्षेत्र में निवासरत है स्थानंत्रित शासकीय सेवको तथा मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाने दावा आपत्ति प्रस्तुत करे ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार हो सके और बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरी निकायों की फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम व निर्देश जारी किए गए हैं। आपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा व्यक्त करते हुय कहा कि वह मतदाता सूची का अवलोकन कर आवश्यक होने पर मतदान केंद्र स्तर पर दावा आपत्तियां प्रस्तुत करें ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूची जारी की जा सके बैठक में नगरपालिका के अध्यक्ष राम खेलावन राठौर अपर कलेक्टर बीडी सिंह एसडीएम ऋषि सिंघई तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को नगरीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची निशुल्क प्रदाय की गई। कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा आपत्ति निराकरण आरएमएस प्रविष्टि मतदाता सूची की चेक लिस्ट जांच त्रुटि सुधार कर वेंडर को देना फोटोयुक्त और फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट करना वेबसाइट पर अपलोड करना रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना नगर पालिका वार्ड तथा अन्य चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन विक्रय के लिए उपलब्ध फोटोयुक्त मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को निशुल्क उपलब्ध कराना सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करने की समय सीमा व उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है।