15,000 की स्कूटी , 23,000 रुपये का चालान,

जितने की मुर्गी नहीं उससे महंगा मसाला



नया और सख्त मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो चुका है. मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्य भारी भरकम जुर्माने को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सख्ती के चलते सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों का उल्लंघन कम होगा. इसी बीच मंगलवार शाम ट्विटर पर '23000 रुपए' सबसे ऊपर ट्रेंड करने लगा. ये 23 हजार रुपए चालान के हैं, जो काटा है गुरुग्राम पुलिस ने. थोड़ा हैरानी इस बात पर भी हो सकती है कि ये चालान किसी ट्रक-बस या फिर कार का नहीं, बल्कि स्कूटी का काटा गया है. यही वजह है कि 23 हजार रुपए ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है.
गुरग्राम पुलिस ने जिस शख्स का चालान काटा है, उनका नाम दिनेश मदन है. वह अपनी एक्टिवा स्कूटी से 2 सितंबर की दोपहर कहीं जा रहे थे, तभी गुरुग्राम कोर्ट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने उनका चालान काट दिया. दिनेश ने एक दो नहीं, बल्कि कई नियमों का उल्लंघन किया. पुलिस के अनुसार दिनेश ने न तो हेलमेट पहना था, ना ही दिनेश के पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस था. यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिना किसी कागज के ही वह सड़क पर स्कूटी दौड़ा रहा था.
नियमों में हुआ बदलाव
मोटर व्हिकल एक्ट 2019 1 सितम्बर से लागू हुआ है। जिसमें चालान की रकम को इतना बढ़ा दिया गया है कि अगर आप गलती से एक बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो उसपर काटे गए चालान की याद से ही आप अगली बार गलती करने से पहले ही सतर्क हो जाएंगे। नीचे पढ़िए, कि नियम के उल्लंघन पर कितनी बढ़ाई गई चालान की रकम।मोटर व्हिकल एक्ट में बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर अब चालान आपकी जेब पर ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। पहले हेलमेट न लगाने पर जुर्माना 100 से 300 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 500 से 1500 रुपये कर दिया गया है। ट्रिपल राइडिंग पहले 100 के बजाय 500 रुपये का जुर्माना है। पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 रुपये जुर्ना था, जिसे अब 500 रुपये कर दिया गया है।ओवर स्पीडिंग पर 1000 से 5000 रुपये का चालानओवर स्पीडिंग पर पहले 400 रुपये का चालान काटा जाता था, जो अब 1000 से 2000 रुपये कर दिया गया है। डेंजरस ड्राइविंग पर पहले 1000 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब 1000 से 5000 तक कर दिया गया है। ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जिसे अब 1000 रुपये से 5000  रुपये तक कर दिया गया है।रॉंग साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 रुपये का दंड था, जो अब 5,000 तक बढ़ा दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपये थे, जो अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है। रेड लाइट जम्प करने पर पहले जुर्माना पहले 100 रुपये था, जो अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार रुपये कर दिया गया है।इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार का जुर्माना सीट बैल्ट न लगाने पर पहले जुर्माना 100 रुपये था, जो अब एक हजार रुपये कर दिया गया है। मोटर व्हिकल एक्ट में एक नया चालान शामिल किया गया है, जिसमे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार जुर्माना है। इमरजेंसी वाहनों में एम्बुलेंस, फायर बिर्गेड और दूसरे इमरजेंसी वाहन शामिल है। इन नियमों के बारे में दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए भी गाइड किया है।


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