हत्या के आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा


मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा
साक्ष्य छिपाने रेलवे ट्रेक पर फेंका था शव
अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि. 1989) डॉ. सुभाष कुमार जैन के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 62/17 थाना भालूमाड़ा के अपराध क्रमांक 162/17 की सुनवाई पूर्ण करते हुए आरोपी दिनेश कुमार पिता रामखेलावन केवट उम्र २२ वर्ष निवासी ग्राम चपानी, वीरेन्द्रलाल केवट पिता लालता प्रसाद केवट उम्र 35 वर्ष निवासी चपानी, दुर्योधन उर्फ  नंदउआ पिता लालता प्रसाद केवट उम्र 37 वर्ष निवासी लतार चौरी टोला थाना भालूमाड़ा, रामखेलावन केवट पिता लालता प्रसाद केवट ग्राम चपानी को धारा 302 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)5 में दोषी पाते हुए चारो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेजा गया है। प्रकरण की पैरवी राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश पांडेय ने बताया कि 18 जून 2017 को रेल्वे गैंग दिलीप विश्वकर्मा ने भालूमाड़ा थाना में सूचना दी की रेलवे ट्रैक पर दो हिस्सो में कटा हुआ शव पड़ा है। उक्त सूचना पर थाना भालूमाड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट कर शव की पहचान लाला उर्फ दिनेश के रूप में की, जिसके बाद शव का पीएम कराया गया, जहां पीएम में हत्या किए जाने की बात सामने आई। विवेचना के दौरान घायल बबलू महरा ने बताया की मृतक लाला गोड़ एवं दुर्योधन मवेशी खरीदने एवं बेचने का धंधा करता था, जहां घटना के तीन माह पूर्व कोतमा बाजार से १६ नग पड़वा खरीदे थे, जहां पड़वा खरीदने में दुर्योधन का १ हजार ५०० रूपए लगा था, जहां १५ पड़वा की बिक्री के बाद एक पड़वा बचा था। लेकिन दुर्योधन को रूपए नही मिला था और लगभग २ माह पूर्व लाला गोड़ कोतमा से एक नाटा खरीदा था और खरीदी की रसीद दुर्योधन रख लिया था, वहीं घटना के २० से २५ दिन पहले लाला गोड़ द्वारा दुर्योधन से नाटा की रसीद मांगा था, रसीद नही देने पर दोनो के बीच मारपीट हुई और १८ जून २०१७ रविवार को सुबह लाला गोड़ उसके समधी और मै कोतमा मवेशी बाजार मवेशी खरीदने गया था, जहां दुर्योधन और उसका भतीजा दिनेश केवट भी मवेशी बाजार में थे। दोपहर लगभग २.३० को कोतमा से बनिया ओला होकर लाला वापस हाईवे रोड से कटकर जंगल के रास्ते से सकोला रेलवे फाटक पार कर जमुना रोड केपास पहुंचा तो सामने से जमुना रोड की तरफ से दुर्योधन का भाई रामखेलावन केवट तथा विरेन्द्र केवट मोटर साईकिल से आए और लाला की साईकिल को टक्कर मर दी, जिससे लाला गिर गया उसी समय पीछे से दुर्योधन अपने भतीजे दिनेश के साथ आए चोरो ने मिलकर लाला के साथ डंडे से मारपीट की जहां लाला वहीं बेहोश हो गया। मेरे भागने पर वीरेन्द्र दौडक़र पकड़ लिया और डंडे से मारने लगा और वापस जहां लाला बेहोश पड़ा था ले गए। जहां लाला गोड़ की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद चारो लोगो ने मुझे किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी जिसके बाद मै डर कर अपनी साईकिल वहीं पर छोडक़र चला गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी दुर्योधन ने अपना अपराध स्वीकार कर करते हुए बताया कि 20-25 दिन पहले गांव के लाला उर्फ  दिनेश गोड़ के नाटा (मवेशी) की रसीद को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर मैंने अपने भाई रामखेलावन, वीरेन्द्र भतीजा दिनेश को बताया था और कहा था कि लाला गोड़ की हत्या करना है। 18 जून 2017 को लाला सिंह गोड़ कोतमा बाजार गया था तब एक मोटरसायकल से मैं और दिनेश तथा दूसरी मोटरसायकल से रामखेलावन और वीरेन्द्र ने लाला सिंह गोड़ का पीछा कर जमुना रोड तरफ  से आने वाली जंगली कच्चे रास्ते पर लाला और बबलू महरा आते मिले। तब हम सभी चारों मिलकर डंडा से मारकर लाला की हत्या कर दिए। लाला गोड़ की हत्या कर उसके शव को मोटर साईकिल से ले जाकर रेल्वे फाटक के पास रेल्वे ट्रैक में फेंक दिए। मामला गंभीर होने से राज्य द्वारा सनसनीखेज की सूची में शामिल किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् न्यायालय में 18 सितम्बर 2017 को पेश किया गया। राज्य की ओर विचारण के दौरान अभियोजन ने अपनी ओर से 22 साक्षियों का परीक्षण कराया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी का अपराध प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडत करने का आदेश पारित किया। 


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