फास्टैग से फिलहाल राहत, सरकार ने 15 दिसंबर तक बढ़ाई तारीख

वाहन चालकों को राहत, बिना फास्टैग अब 15 दिसंबर तक नहीं देना होगा दोगुना टोल, पहले एक दिसंबर से लागू होनी थी योजना


टोल प्‍लाजा पर फास्टैग के लिए होगी अलग लेन, गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जा रहा है फास्टैग


सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए एक दिसंबर से टोल बूथ पर फास्टैग आवश्यक करने की मीयाद बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। पहले एक दिसंबर से सभी प्रकार के वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी थे और व्यवस्था थी कि अगर बिना फास्टैग के कोई गाड़ी आएगी तो उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा।अब 15 दिसंबर तक गाड़ियां नेशनल हाइवे के टोल को मौजूदा नियम के तहत पार कर सकेंगी। सरकार ने इसके पीछे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल नाकों पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाना कारण बताया है। फास्‍टैग सिर्फ नेशनल हाइवे के लिए है। लेकिन अगर कोई वाहन स्‍टेट हाइवे के टोल से गुजरते हैं तो यह काम नहीं करेगा।मोबाइल की तरह रिचार्ज होने वाला फास्‍टैग आपको गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाना होगा. इसके बिना अगर आप टोल प्‍लाजा पर फास्टैग वाली लेन से गुजरते हैं तो दोगुना टोल भरना होगा. वहीं टोल प्लाजा पर एक लेन ऐसी भी होगी जो बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए होगी और उस लेन से गुजरने पर सामान्य टोल ही वसूला जाएगा.ऑनलाइन पैसे कटने के बाद आपको टोल पर समय नहीं देना होगा और इससे ईंधन की बचत भी होगी. वहीं कैश से टोल टैक्‍स देने पर ईंधन की ज्‍यादा खपत होती है. कार पर फास्‍टैग लगा हुआ है तो जाम से भी छुटकारा मिलेगा. अभी कैश से टोल पेमेंट करने पर लंबी लाइन लग जाती है. इसके अलावा आपके सभी फास्‍टैग लेनदेन के लिए आपको एसएमएस और ईमेल अलर्ट मिलेंगे. टोल प्‍लाजा पर लेनदेन की जानकारी रसीद के माध्‍यम से मिलती है.


 


 


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