व्यापमं घोटाला:पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के 31आरोपित दोषी करार

घोटालों के लिए चर्चित मध्य प्रदेश व्यापमं द्वारा वर्ष 2013 में ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी एवं बेईमानी करने के लिए सीबीआई की अदालत ने बृहस्पतिवार को 31 लोगों को दोषी करार दिया। व्यापमं द्वारा ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, 2013 के मामले में आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस बी साहू की अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें 12 दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले और 7 दलाल परीक्षार्थियों से पैसे लेकर पास करवाने वाले शामिल हैं।



भोपाल. व्यापमं की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में गड़बड़ी करने वाले सभी 31 आरोपियों को अदालत ने दोषी माना है। सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में सजा का ऐलान 25 नवंबर को करेगी। विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने तब तक सभी आरोपियों को सेंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए।2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज होने के कुछ समय बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापमं से जुड़े मामलों की जांच एसटीएफ से लेकर, सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने इस केस में 31 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में गवाही 2014 में शुरू हुई थी, जो 5 साल चली।व्यापमं द्वारा आयोजित की गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच एसटीएफ कर रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला जांच के लिए सीबीआई को दिसंबर 2015 में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में जांच के बाद सीबीआई ने जांच के आधार पर राजधानी की विशेष अदालत में अप्रैल 2017 में चालान पेश किया था।


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