अवैध गांजा परिवहन करने वाले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक का लाख जुर्माना 

आशीष कुमार पिता शिव कुमार गुप्ता उम्र 19 निवासी ग्राम रामपुर थाना अमलाई जिला शहडोल एनडीपीएस 8, 20 बी के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया


अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2018 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपीगण आशीष कुमार पिता शिव कुमार गुप्ता उम्र 19 निवासी ग्राम रामपुर थाना अमलाई जिला शहडोल एनडीपीएस 8, 20 बी के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रकरण में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक डी. एस. भदौरिया द्वारा पैरवी की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया 3 सितम्बर 2017 को थाना करनपठार के उप निरीक्षक अरविन्द्र कुमार साहू को मुखबिर से सूचना मिली कि आशीष कुमार गुप्ता अपनी बिना नंबर की मोटर साईकिल पर खाकी रंग के कार्टून के अंदर गांजा रखकर बिक्री करने डिंडौरी मुख्य मार्ग से अनूपपुर की ओर जा रहा है, सूचना पर कार्यवाही करते हुए थाना करनपठार द्वारा पुलिस बल लेकर ग्राम टेड़ीलालपुर नरदगा पुलिया के पास नाकाबंदी की गई, जहां कुछ समय बाद डिंडौरी की ओर से एक मोटरसाइकिल जिसमें एक व्यक्ति अपने पीछे कार्टून रखा हुआ था को रोककर पूछताछ की गई, पूछताछ पर उसने अपना नाम आशीष पिता शिवकुमार निवासी खाड़ा थाना अमलाई बताया, वहीं मोटर साईकिल के पीछे रखे कार्टून के अंदर हरे रंग की पन्नी में लिपटी हुई 5 पैकेट गांजा कुल वजन 24 किलो 200 ग्राम पाया गया, जहां मौके से ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। संपूर्ण विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है। 


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