बीएलओ पात्र मतदाताओं के नाम जोडऩे गंभीरता से करे प्रयास - कमिश्नर 

अनूपपुर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 16 दिसम्बर से किया जा रहा है। जिसके तहत पात्र मतदाताओ के नाम जोडने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओ के नाम मतदाता सूची से हटाने तथा संसोधन के अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य बीएलओ के माध्यम से संपन्न हो रहा है। जिसका प्रशिक्षण संबंधित बीएलओ को दिया गया है। उनका दायित्व है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अध्ययन कर तथा प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुरूप निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य गंभीरता से संपन्न करें। उक्त आशय के निर्देश कमिश्नर शहडोल संभाग एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचक नामावली के प्रेक्षक आर.बी. प्रजापति ने अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली की संमीक्षा एव बीएलओ के कार्यो के संमीक्षा करते हुए दिए। बैठक में  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपपुर भागीरथी लहरे, नायब तहसीलदार नीलेश धुर्वे, निर्वाचन पर्यवेक्षक बालगंगाधर सिंह सेंगर तथा अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ उपस्थित रहें। प्रेक्षक एवं कमिश्नर शहडोल संभाग ने कहा कि निर्वाचक नामावली की शुद्धता का दायित्व संबंधित बीएलओ पर है। कार्यक्रम की जानकारी क्षेत्र के हर मतदाता को होनी चाहिए। इसके लिए बीएलओ संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम स्तरीय अमले तथा जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर डुग्गी पिटवाए साथ ही प्रचार के अन्य माध्यमो का उपयोग करें। बीएलओ इस कार्य के लिए जहां बैठते है उसकी जानकारी आम मतदाता को होनी चाहिए। इसके साथ ही बीएलओ घर-घर संपर्क कर जानकारी संकलित करें तथा मतदाता सूची का पुनरीक्षण सुनिश्चित करें। बीएलओ से इपिक रेशियो बढाने के भी निर्देश दिए। कमिश्नर शहडोल संभाग ने इस अवसर पर बीएलओ से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यो की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले युवाओ का नाम मतदाता सूची से छूटना नही चाहिए। महिला मतदाताओं के नाम जेाडकर इपिक रेशियों बढाने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने बीएलओ से सीधा संवाद करते हुए कार्यो की समीक्षा की तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2020 के संबंध में किए गए कार्यो को जाना तथा समस्याओं के संबंध में बीएलओ को मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अनूपपुर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2020 के तहत बीएलओ निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर अपने कार्य दायित्व का बेहतर निर्वहन सुनिश्चित करें, जिससे मतदाता सूची में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित न हो। सभी बीएलओ को हैण्डबुक का अध्ययन कर अपने अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है। सभी को इपिक रेसियो तथा जेंडर रेसियो में आवश्यक सुधार के लिए समझाईश दी। सभी बीएलओ 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बूथ लेवल पर मतदाताओं को एकत्र कर लोकतंत्र के लिए मतदान तथा उनकी सहभागिता के संबंध में जनजागरूकता पर चर्चा की जाए। सभी बीएलओ को निर्वाचक नामावली के लिए नियुक्त प्रेक्षक संभागीय कमिश्नर के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 का कार्य 1 जनवरी की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए फोटो निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 का संशोधित कार्यक्रम एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 16 दिसम्बर को कर दिया गया है। इसका प्रशिक्षण बीएलओ को देने के साथ ही आवश्यक सामग्री एवं प्रारुप उपलव्घ कराए गए हैं, मॉनीटरिंग भी नियमित की जा रही है। प्रारूप प्रकाशन के साथ ही संबंधित बीएलओ द्वारा 16 दिसंबर दिन सोमवार से 15 जनवरी 2020 दिन बुधवार तक विधानसभा के पोलिंग बूथों पर जहां पर मतदाता अपना वोट डालते है में फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। जिसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चिज कर सकता है कि उनका नाम मतदाता सूची मे है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो सुधार के लिए फार्म भर सकते है। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए नया फार्म भरा जाएगा। नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए दो रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो, राशन कार्ड की फोटो कापी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी तथा घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटो कापी जरूरी है। मतदाताओ से आग्रह किया गया है कि वे मतदाता सूची में उनका नाम है या नही यदि मतदाता सूची मे नाम नही है, तो फार्म 6 भरकर अपना नाम जुडवाये। दावे आपत्तियों का निराकरण 27 जनवरी से पूर्व, पूरक सूची की तैयारी 4 फरवरी एवं निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी तक का कार्यक्रम के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र के दिए गए निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए।


 


 


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