गुरूद्धारे की विवादित जमीन को शासन के कब्जे में यथा स्थिति रखने का आदेश


गुरूद्धारे की विवादित जमीन को शासन के कब्जे में यथा स्थिति रखने का आदेश,प्रशासन ने किया था विवादित स्थल को सील, 9 के खिलाफ मामला पंजीबद्ध
कोतमा,अनूपपुर। कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते शनिवार की देर शाम सेवादार स्व. नानकी देवी के वार्षिक श्राद्ध में महिलाओ के रामायण समाप्ति के बाद एकत्रित हुए सिंधी समाज द्वारा गुरूद्धारा परिसर पर बने घर में निवासरत सेवादार की दो पुत्रियो का सामान बाहर निकालते हुए घर खाली करवाया गया था। जिसके बाद नगर में हंगामा खड़ा हो गया था। उक्त मामले में पहुंचे प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखते हुए लगभग 5 घंटे मशक्कत के बाद विवादित स्थल को सील कर दिया था व महिलाओं को घर से निकालने व सामान तोड-फोड़ करने के आरोप वाले सुनील आर्य, मनीष सिंधी, अमृत गोधवानी, नवीन मोटवानी, महेश जीवनानी, गुंजन पंजाबी, मिक्की थारवानी, करण पंजाबी व अन्य 7 से 8 महिलाओं पर दंड प्रक्रिया संहीता 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 482, 1860 की धारा 147, 149, 452, 506, 427 के तहत कार्यवाही की गई व सुनील आर्य, मनीष सिंधी, अमृत गोधवानी, नवीन मोटवानी, महेश जीवनानी, गुंजन पंजाबी, मिक्की थारवानी, करण पंजाबी व अन्य 7 से 8 महिलाओं पर मामला पंजीबद्ध किया था।  जहां नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 1 सप्ताह तक पुलिस उक्त स्थल का दिन रात निगरानी करती रही। 
कब्जे दखल की अपील खारिज 
तहसील न्यायलत कोतमा में सिंधु पंचायत द्वारा विवादित भूमि को गुरूद्वारे का होना बताया गया था व उक्त महिला कमला दासवानी से खाली कराकर सिंधु पंचायत को सौंपने व कब्जा दखल दिलाने का निवेदन किया गया था, लेकिन उक्त गुरुद्वारे के कब्जे दखल जिसमें खसरा, पट्टा, खतौनी, वसीयतनामा गुरुद्वारे के कब्जे में होने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। वहीं प्रस्तुत दावे में सिंधु समाज ने यह बात स्वयं स्वीकार की है कि उक्त भूमि पर विगत 70 वर्षो से पीडि़त की मॉ. स्व. नानकी देवी का कब्जा था। जिस पर तहसीलदार पंकज नयन तिवारी द्वारा पूरे राजस्व रिकॉर्ड की छानबीन कर सामाजिक व धार्मिक मामला होने के कारण उक्त भूमि को दोनों में से किसी भी पक्ष के पक्ष में दर्ज न पाकर व शासकीय भूमि में दर्ज पाए जाने पर उक्त भूमि को फैसला होने तक यथास्थिति शासन के कब्जे में रखने का आदेश दिया व मामला एसडीएम न्यायालय में लगाकर उक्त मामले की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया।
इनका कहना है
विवादित भूमि को फिलहाल यथा स्थिति रखने का आदेश हुआ है, आगामी आदेश तक उक्त भूमि शासन के कब्जे में ही सील रहेगी। मामला एसडीएम कोर्ट में अग्रेसित किया गया है।
पंकज नयन तिवारी, तहसीलदार कोतमा