अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश सनौढिय़ा के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 745/16 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी दीपक कोल पिता रामभैया कोल उम्र 23 वर्ष निवासी इंदिरा नगर अमलाई को धारा 457, 380 का दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष का करावास और 100-100 रूपए जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया है। राज्य की ओर से मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि मामला कोतवाली अनूपपुर अंतर्गत ग्राम नगदहा छुल्हा का है। जहां फरियादी सीताराम कोल ग्राम छुल्हा जो तिपान नदी के किनारे सिंचाई कर खेती करके चला आ रहा था, 27 अगस्त २०१९ को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दो एचपी का पंप चोरी करने की शिकायत कोतवाली अनूपपुर में दर्ज कराई गई। जहां कोतवाली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् मामला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है।
सिंचाई का पंप चोरी करने वाले आरोपी को कारावास