सरकारी कर्मचारियों को पेंशन स्कीम को लेकर मिली बड़ी रहत


नई दिल्ली/ सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नए फैसले के तहत, सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम  से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को ‘पुरानी पेंशन स्कीम’ में शामिल होने की छूट दी है. अगर आसान शब्दों में कहें तो केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उससे पहले सरकारी नौकरी शुरू की है. अब वो पुरानी पेंशन योजना का फायदा भी उठा सकते हैं, भले ही उनका अपाइंटमेंट  इस तारीख के बाद हुआ हो. ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. दरअसल पुरानी पेंशन ओपीएस वह योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी. ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ महंगाई भत्‍ता भी बढ़ जाता था. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है. आपको बता दें कि केंद्र में OPS को पहली जनवरी 2004 से लागू किया गया था. इसके बाद नई पेंशन योजनाआई. हालांकि सरकारी कर्मचारी इससे संतुष्‍ट नहीं हैं. वे पुरानी पेंशन योजना को अच्‍छा मानते हैं.सरकार ने अपने सारे विभागों को इस आदेश को लागू करने को कहा है।


ये है मामला 31 मई 2020 का वक्‍त- सरकारी सेवा में रिक्रूटमेंट का रिजल्‍ट अगर 1 जनवरी 2004 से पहले डिक्‍लेयर हो चुका है लेकिन अपाइंटमेंट या जॉइनिंग पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल एक्‍जाम के कारण लेट हुई तो इसके लिए कर्मचारी जिम्‍मेदार नहीं है. यह एडमिनिस्‍ट्रेशन की खामी है. इसलिए ऐसे कर्मचारियों को One time ऑप्‍शन दिया जा रहा है. वे पेंशन विभाग को इस बारे में लिखें और पुरानी पेंशन का बेनिफिट लें. इसके लिए सरकार ने 31 मई 2020 तक का वक्‍त दिया है


Comments
Popular posts
विश्व पर्यावरण दिवस पर उद्योग ने तालाब गहरीकरण वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों किया संचयन।
Image
अनूपपुर थर्मल एनर्जी की पर्यावरणीय लोक सुनवाई सफलता पूर्वक संपन्न, मिला सामुदायिक समर्थन
Image
अस्मिता पर सुनियोजित प्रहार, मजहबी चक्रव्यूह के शिकंजे में बेटियां
Image
विजय के शिखर पर ठहराव और भारत की वैश्विक छवि
Image
सार्वजनिक विवाह सम्मेलन में भगवा पार्टी ने की जल व्यवस्था, जनसेवा का दिया संदेश
Image