अन्य प्रदेशों में फंसे हुए प्रदेश के मजदूरों को प्रवासी मजदूर सहायता योजना का लाभ दिलायें – कमिश्नर

 


रीवा / रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने दोंनों संभागों के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के ऐसे मजदूर जो लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें प्रवासी मजदूर सहायता योजना का लाभ दिलायें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे नागरिक जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं तथा उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं खाद्यान्न, दवाईयां एवं रहने के स्थान इत्यादि की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा फंसे हुए मजदूरों की तात्कालिक सहायता के लिए एक हजार रूपये की राशि अंतरित करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रवासी मजदूरों की जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करें। एकत्रित जानकारी राहत आयुक्त को उपलब्ध करायें। योजना की पात्रता रखने वाले मजदूरों को शीघ्रता से राशि अंतरण करने की कार्यवाही करें। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र मोबाइल नम्बर पर एक ही भुगतान किया जाये। साथ ही एक व्यक्ति को एक से अधिक बार भुगतान न किया जाये। राशि वितरित किए जाने के लिए कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर रेडक्रास सोसायटी में उपलब्ध राशि का तात्कालिक उपयोग किया जायेगा। वितरित की गई राशि के संबंध में हितग्राही का संपूर्ण विवरण, बैंक एकाउण्ट नम्बर, वितरण दिनांक आदि समस्त जानकारी का संधारण जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से करें। 


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