ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ रोज़गारों का सृजन

मनरेगा के तहत 16319 श्रमिकों को प्राप्त हुआ कार्य,जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की संख्या बढ़ाने हेतु कलेक्टर ने दिए निर्देश,सशर्त अनुमति में निर्माण विभागों के कार्य भी चालू, बढ़ेंगें रोज़गार के अवसर


अनूपपुर /एक ओर कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु लॉकडाउन की शर्तों का अनुपालन और दूसरी तरफ़ बेसहारा वर्ग को सम्बल दोनो ही विषयों में कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर के नेतृत्व में सक्रियता एवं सजगता से कार्य किया जा रहा है। अनूपपुर के नागरिकों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु आवश्यक एहतियात बरतने की अनुपालना पर विभिन्न गतिविधियों की अनुमति दी गयी है। इन अनुमतियों में भी गरीब/बेसहारा वर्ग को प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम ज़िले की समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों हेतु छूट प्रदान की गयी ताकि ग्रामीण स्तर पर रोज़गारों का तीव्रता से सृजन हो, इसके साथ ही शासन द्वारा निर्देशित राहत योजनाओं का भी प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। कलेक्टर ने मनरेगा कार्यों की छूट देते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाय जो श्रम प्रधान हों, जैसे खेत तालाब, मेड़ बंधान और अन्य जल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्य। ताकि रोज़गारों की संख्या में शीघ्रता से वृद्धि हो एवं अधिकाधिक व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हो सके। उक्त के अनुक्रम में अनूपपुर ज़िले में मनरेगा के तहत 267 ग्राम पंचायतों मे 3285 कार्य प्रारम्भ हो गये हैं। जिनमे वर्तमान मे 16319 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत 106 ग्राम पंचायतों मे 310 आवासों मे कार्य प्रगतिरत है। कलेक्टर द्वारा कार्य के दौरान सामाजिक दूरी (2 व्यक्तियों के बीच 1 मीटर की दूरी) एवं चेहरे को मास्क/गमछे से ढँके रखने, नियमित रूप से हाथ धोना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे श्रमिक जिन्हें सर्दी, खाँसी, बुखार, साँस लेने में तकलीफ़ है उन्हें कार्य में संलग्न न कर स्वास्थ्य जाँच कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा निर्माण विभागों पीडबल्यूडी, डबल्यूआरडी, एमपीआरडीसी आदि को भी सामाजिक दूरी एवं कोरोना संक्रमण से रोकथाम के सम्बंध में जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आगामी दिवसों में और रोज़गारों का सृजन होगा। निर्माण सम्बंधी यह निर्देश शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के लिए हैं। सम्बंधित एजेंसी को कार्य सहित श्रमिकों की सूचना सम्बंधित एसडीएम कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एवं शहरी क्षेत्रों के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट को देनी होगी।


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