होम क्वॉरंटीन सुनिश्चित करने हेतु अपर ज़िला दंडाधिकारी ने दिया आदेश
अनूपपुर /अपर ज़िला दंडाधिकारी बी॰डी॰ सिंह ने ई- पास के माध्यम से अनूपपुर आने वाले समस्त नागरिकों की जानकारी आवेदक का नाम, वाहन का विवरण तथा आने वाले व्यक्तियों के नाम पिता का नाम, पता व मोबाइल नंबर की जानकारी सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रबंधक, लोकसेवा को जानकारी संधारित कर आदेशानुसार सम्बंधित अधिकारी को उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। प्राप्त व्यक्तियों की जानकारी अनुसार तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उनका स्वास्थ्य परीक्षण व होम क्वॉरंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें और रिकार्ड संधारित करेगें ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य दल द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे होम क्वॉरंटीन में रहें, वे अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य दल द्वारा दिए समस्त निर्देशों का पालन करें। क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।