स्वीकृत मुख्य एवं गौण खनिज की खदानों के संचालन को सशर्त अनुमति

अनूपपुर /कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अनूपपुर ज़िले में स्वीकृत मुख्य एवं गौण खनिज की खदानो को संचालन हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सशर्त अनुमति प्रदान की है। इस सम्बंध में खदान संचालक/प्रबंधक हेतु वृहद निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश अनुसार खदान संचालन में खनन कार्य में संलग्न व्यक्ति/कंपनी को कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर दिए  जाने वाले समस्त निर्देशों एवं प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। खदान क्षेत्र के कार्यालयों में आवश्यक सेनेटाइजेशन किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे व्यक्तियों को खनन कार्य, परिवहन प्रसंस्करण में संलग्न न किया जाए, जिनका निवास क्षेत्र जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र/हॉटस्पाट क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका पालन खदान संचालक को आवश्यक रूप से करना होगा। खदान क्षेत्र/भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में संलग्न मजदूरों तथा सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी खदान संचालक द्वारा कलेक्टर खनिज शाखा अनूपपुर एवं खदान क्षेत्र/भण्डारण अनुज्ञप्ति से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रतिदिन देनी होगी। खनिज परिवहन हेतु विभाग द्वारा जारी ई टी.पी. को ही लॉकडाउन अवधि में परिवहन पास के रूप में मान्य किया जाएगा। इस हेतु पृथक से किसी अतिरिक्त पास की आवश्यकता नही होगी।वर्तमान परिस्थितियों यह आशंका है कि बाजार में कोविड-19 के कारण खनिजों की मांग पूर्वानुसार नही रहेगी। यदि परिवहन कार्य में कठिनाई आ रही हो तो ऐसी स्थिति में खनिजों का उत्पादन कर खदान क्षेत्र में ही संग्रहित किया जा सकता है, जिससे परिस्थिति सामान्य होने पर खनिजों की आपूर्ति सुचारू रूप से सतत रह सके। जिन खदान क्षेत्रों में ऐसा क्षेत्र उपलब्ध नही है जहां पर खनिज का भण्डारण हो सके, उस परिस्थिति में नियमानुसार खदान संचालकों को खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकती है। खदान संचालक खदान में कार्यरत व्यक्तियों को कोविड-19 की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक मास्क, ग्लब्स, सेनेटाइजर, हैण्डवॉश/साबुन उपलब्ध कराएं। खदान संचालन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जाएगा।  खनिज परिवहन में उपयोग हो रहे वाहन में, वाहन चालक के अतिरिक्त 01 सहायक जैसे क्लीनर आदि इस प्रकार केवल 02 व्यक्ति ही खनिज परिवहन के दौरान वाहन के साथ चल सकेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को वाहन में खनिज के साथ चलने की अनुमति नही होगी। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु वाहन चालक एवं संलग्न अन्य व्यक्ति को आवश्यक मास्क धारण करना तथा वाहन में सेनेटाइजर रखना आवश्यक होगा। गौण खनिजों का परिवहन एवं विक्रय वर्तमान स्थिति को देखते हुए किया जायेगा यदि खनिजों का परिवहन समीपवर्ती जिलों में किया जाता है तो कोविड-19 महामारी के संबंध में उस जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।    इसके साथ ही खदान क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों के सर्दी, खाँसी, बुखार, साँस लेने में तकलीफ़ अथवा अन्य किसी कारण से अस्वस्थ्य पाए जाने की स्थिति में अविलंब कार्य से पृथक कर समीपस्थ चिकित्सालय ले जाया जाना अनिवार्य होगा इस संबंध में जिला प्रशासन को सूचित किया जाना आवश्यक है। यह भी आवश्यक होगा कि नियोजित किये गये श्रमिक/कर्मचारी कार्य के दौरान एक स्थान पर पांच से अधिक की संख्या में इकट्ठे न रहे।


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