शहरी क्षेत्रों में दुकान खुलने का समय अब प्रातः 7 से शाम 7 बजे तक

 


पैदल चलते अगर श्रमिक दल मिलें तो तुरंत दें आश्रय - कलेक्टर


आवेदकों को ई-पास सहजता से प्रदाय किए जाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
अनूपपुर/ कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में सामाजिक दूरी एवं कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव हेतु उपायों की अनुपालना पर अब शहरी क्षेत्रों में भी समस्त एकल स्थायी दुकानो को खोले जाने की अनुमति सोमवार 11 मई से प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक करने के निर्देश दिए हैं। हालाँकि सब्ज़ी मंडी अभी भी नहीं खुलेगी, ठेले द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से अनुमत समय सीमा में ही सब्ज़ियों का विक्रय किया जा सकेगा। मांस मंडी उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित स्थान पर लगायी जाएगी। साप्ताहिक बाजार या अस्थाई दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। इस दौरान 2 ग्राहकों के बीच न्यूनतम 2 गज की दूरी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ करने की ज़िम्मेदारी सम्बंधित विक्रेता की होगी। इस दौरान चेहरे (नाक, मुँह) को मास्क, गमछे, दुपट्टे अन्य साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से ढँककर रखना भी अनिवार्य होगा। उल्लंघन पाए जाने पर सम्बंधित दुकान 3 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी  कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, सीईओ जनपद, नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज़िले में कहीं भी कोई मज़दूर पैदल चलते हुए नहीं मिलना चाहिए। यदि कहीं भी कोई मज़दूरों का कोई समूह पैदल जाता हुआ मिलता है तो तत्काल उनके लिए आश्रय, भोजन आदि की व्यवस्था करें एवं उन्हें उनके गंतव्य तक शासकीय सुविधा से भेजे जाने की व्यवस्था करें।  इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा ई-पास को सहजता से जारी करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आपने कहा है कि ई-पास तभी निरस्त किये जाएं जब आवेदन में कोई गंभीर अनियमितता परिलक्षित हो रही हो।


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