अनूपपुर/ कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना संक्रमण से संरक्षण हेतु उपायों को अपनाने की स्थिति में ज़िले में समस्त एकल स्थायी दुकानों को प्रातः 7 से शाम 7 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। आदेश अनुसार उक्त शर्तों की अनुपालना की ज़िम्मेदारी सम्बंधित दुकानदार पर भी निर्धारित की गयी है। उक्त के अनुक्रम में सोमवार 11 मई को प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा राजेंद्रग्राम में 1 होटल सहित 6 दुकानो को शर्तों के अनुपालन न किए जाने पर 3 दिवस के लिए सील कर दिया गया है। सम्बंधित दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हेतु आवश्यक प्रावधान नही किए गए थे, न ही स्वयं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आदेशित उपायों का पालन किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि को मात्र होम डिलीवरी के माध्यम से पके हुए भोजन की सेवा प्रदान करने की अनुमति है। संस्थान में बैठकर कोई भी व्यक्ति भोजन करता हुआ/ बैठा हुआ पाया जाएगा तो धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश की अव्हेलना पर दंडात्मक कार्यवाही का भागी होगा। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार टी॰आर॰नाग, नायब तहसीलदार आदित्य द्विवेदी, नायब तहसीलदार शशांक शेंडे, थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के उल्लंघन किए जाने पर राजेंद्रग्राम में होटल सहित 6 दुकाने सील