शहर में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आज से खोले जायेंगे

 


कलेक्टर ने जारी किये धारा 144 में संशोधित आदेश...


 


भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने दंड प्रक्रिया धारा 144 के तहत जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए शहर में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि रात्रि 8:30 बजे तक खोले जाने का आदेश जारी कर दिये है। जिले में केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित शॉपिंग मॉल, सिंगल अथवा मल्टीपल ब्रांड होटल, रेस्टोरेंट 8 जून सोमवार से खोले जा सकेंगे। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सतीश कुमार एस के द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 


होटल, रेस्टोरेंट एवं शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए केवल 50 प्रतिशत क्षमता से बैठक व्यवस्था की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही 6 फिट की दूरी के सोशल डिस्टेंशन का पालन रखते हुए सेवाओ का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल में किसी भी प्रकार की सभा, मीटिंग, गैदरिंग और किसी के समारोह का आयोजन किया जाना पूर्णता: प्रतिबंध किया गया है। 


होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में बार, स्पा, पार्क, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, जिम, गेमिंग जोन, प्ले जोन, स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा आदि बन्द रहेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार लोक स्वास्थ और परिवार कल्याण के द्वारा 4 जून को जारी एसओपी, संचालनालाय लोक स्वास्थ्य द्वारा 6 जून को जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए।


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