माफिया प्रेम मिश्रा कर रहा शोषण मजबूर रहवासियो का, मामला आम्रपाली टाउनशिप राऊ पिथमपुर रोड़ इन्दौर का

इन्दौर /आम्रपाली होम्स प्रोजेक्ट प्रा. लि. की सम्पूर्ण भारत वर्ष में स्थित प्रापर्टी और चल रहे प्रोजेक्ट को धोकाधडी उजागर होने के पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 मे आम्रपाली होम्स प्रोजेक्ट प्रा. लि. की सम्पूर्ण प्रापर्टी को अपने कब्जे मे लेकर मूल निर्माता कम्पनी डायरेक्टर को न्यायिक हिरासत में ले लिया । जिसके फल स्वारूप किसी भी प्रोजेक्ट की जमीन प्लाट या भवन व अन्य सम्पत्ती से आम्रपाली होम्स प्रोजेक्ट प्रा. लि. का अधिकार समाप्त हो चुका था और धोखाधडी की जांच निरंतर जारी है इन्ही में से एक कालोनी आम्रपाली मार्डन सिटी ग्राम पंचायत सोनवाय राऊ पीथमपुर रोड इन्दौर मे स्थित है आम्रपाली मार्डन सिटी लगभग 100 एकड का बड़ा प्रोजेक्ट थामाननीय सुप्रीम के पास मामला होने के कारण एंव आम्रपाली होम्स प्रा. लि. के अधिकार वर्तमान मे खत्म चुके है नियमानुसार प्रोजेक्ट कंपनी या उसका कोई भी कर्मचारी या कार्यालय वहाँ पर कार्य नही कर सकते। किन्तु बिल्डर माफिया को न सुप्रीम कोर्ट का डर है न प्रशासन का आम्रपाली होम्स प्रोजेक्ट प्रा. लि. के कर्मचारी श्रीमान प्रेम मिश्र को कम्पनी ने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई थी कम्पनी के समस्त कार्य एवं फैसले लेने हेतु किन्तु उसका गलत एंव अवैध फायदा उठाते हुए जब कम्पनी खत्म हो गई तब पावर ऑफ अटर्नी का क्या मतलब श्रीमान प्रेम मिश्रा एंव आई. बी मिश्रा के द्वारा आम्रपाली मार्डन सिटि राऊ इन्दौर मे कम्पनी आफिस का इस्तेमाल कर अपने गुंडो एंव असामाजिक तत्वो को कर्मचारी बनाकर कालोनी वासियो से अवैध वसूली की निरंतर जारी हैविरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट का डर दिखाकर धमकाया जाता है। कालोनी वासियो मध्यमवर्गीय परिवार बेचारा कछ न कहने पर ही अपन भला महसूस करता है। म.प्र. विद्युत विभाग के नियमानुसार कोई भी निजी रूप से विद्युत कय-विक्रय नही कर कर सकता यह गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। किन्तू माफिया बिल्डर के हौसले बुलंद हैउन्होने 250 परिवारो को कालोनी निर्माण के लिए 2009 मे लिए गए अस्थायी कनेक्शन से लगातार 10 वर्षो से दोगनी राशी मे बिजली बेची जा रही है जिससे शासन की योजना एंव सब्सीडी का लाभ भी कालोनी वासियो को न मिलकर अधिक दाम मे विद्युत कनेक्शन उपयोग के लिए मजबूर हैकालोनी मे मूलभूत सुविधा उपलब्ध ही नही है। पानी के लिए लाइन तो है, लेकिन किसी भी घर में पानी नही आता हैकालोनी मे लगभग 600 परिवार निवास करते है जिनको बिल्डर द्वारा टैंकर से पानी मनमाने दाम पर बेचा जाता हैं। कोई बाहरी सेवा प्रदाता जो कि हमे उचित मूल्य पर पानी टैंकर एंव कचरा सग्रहण एंव अन्य कार्य प्रदान कर सकता है उसे प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यहाँ कालोनी मे तीन चार गार्ड जरूर दिखते हैकिन्तु ये कालोनी की सुरक्षा के लिए नही वसूली न रूके इसलिए है। कालोनी वासियो का कहना है कि हमे ऐसा लगता हैकि हमने जीवनभर की कमाई करके घर खरीदा किन्तू घर खरीदकर हम प्रेम मिश्रा और आई बी . मिश्रा के गुलाम हो गए है 

क्या कहना है जिम्मेदार विद्युत विभाग का

विद्युत विभागके सी.ई पश्चिम क्षेत्र विद्युत मण्डल का कहना है कि वहां इलेक्ट्रीफिकेशन नही हुआ तो हम कनेक्शन नही दे सकते अस्थायी कनेक्शन आपने दस सालो से क्यो बिल्डर को दे रखा है ? वह उसका दुरूयोग करके विद्युत बेच रहा है जब पूछा गया तो उन्होने कोई जवाब नही दिया

सुप्रीम कोर्ट से मिली आम्रपाली टाउनशिप इंदौर को राहत 

आम्रपाली मार्डन सिटी टाउन सिटी के रहवासियो की समस्याओ को लेकर सुचना एवं रहवासियो का आवेदन प्राप्त होने पर मैने स्यंम आम्रपाली मार्डन सिटी टाऊनशिप जाने का निर्णय लिया सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह मे मै कालोनी पहुचा कालोनी वासियो के दुख को देखकर मै अंत्यत भावुक हुआ और उनकी जिंदगी भर की कमाई घर बनाने मे लग गई उनको ठगा सा देखकर मैने आश्वसन दिया और स्वंम उनके साथ आगुआ होकर उनके अधिकारो के लड़ने के लिए निश्चय दियाउसी कम मे मैने जब माफिया बिल्डर का विरोध या तो मुझे भी माफिया की तरफ से कई तरह के अनैतिक दबाव का सामना करना पड़ा और कालोनी वालो की मीटिंग बुलाकर प्रेम मिश्रा ने उन्हे झूठे विकास का झुनझुना पकडाकर भ्रमित करने की कोशिश की मैने निश्चय किया की यह मामला मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा तभी हमने अपने प्रयासो से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारी कहानी रखी सुप्रीम कोर्ट रिसिवर महोदय के द्वारा हमसे सम्पर्क किया गया एंव सारी जानकारी विस्तृत रूप से ली गयी कुछ समय पश्चात मुझे सूचना प्राप्त हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी शिकायत को संज्ञान मे लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रीमान प्रेम मिश्रा कालोनी मे किसी भी तरह से दखलनदाजी नही कर सकते है।

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