संभागीय परिवहन विशेष जांच दल ने नियम तोड़ने वाले चालकों पर किया जुर्माना


 आरटीओ परिवहन उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) शहडोल ने, शहडोल संभाग के भीतर अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, जिलों में यातायात के नियमों को तोड़ने वाले दो पहिया,चार पहिया, मालवाहक वाहनों, यात्री बसों के चालकों,के खिलाफ परिवहन आयुक्त ग्वालियर मध्य प्रदेश के निर्देशों का पालन करते हुए अभियान छेडा। जिस से मार्ग पर चलने वाले चालकों, कामर्शियल वाहनो के चालको में हड़कंप मच गया।


अनूपपुर। परिवहन आयुक्त के आदेश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शहडोल के नेतृत्व में (परिवहन विभाग)आरटीओ की उड़नदस्ता टीम ने वाहन चालकों को सीट बेल्ट और हेलमेट ना लगाने के विरुद्ध चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्यवाही में फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी शहडोल रमेश सिंह गहरवार,आरक्षक उमाशंकर उपाध्याय ने अपने स्टाफ के साथ अनूपपुर जिले के अमरकंटक, राजेंद्रग्राम, साधा मोड़, नेशनल हाईवे 43 पर विशेष तौर से गुजरने वाले वाहनों पर सीट बेल्ट और हेलमेट के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें चार पहिया और दोपहिया सहित लगभग 20 वाहनों की जांच की गई। जिसमें चार पहिया वाहन भी बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़े गए। ऐसे वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई और मौके पर राजस्व वसूला गया। साथ ही 15 दोपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ भी चेकिंग की गई। जिसमें दोपहिया वाहनों के चालकों द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाते पाया गया। जिस पर चालानी कार्रवाई की गई। बिना सीट बेल्ट,बिना हेलमेट, बड़ी मालवाहक वाहने सोलह चक्का, चौदह चक्का, बारह चक्का, दस चक्का, चार पहिया वाहनों मे पिकप,मैजिक, मिनी ट्रक, दोपहिया वाहन,तथा ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के संचालित वाहनों पर कार्रवाई कर मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम के तहत अन्य धाराओं पर माह अक्टूबर मे 210000 रुपए राजस्व वसूल किया गया। समय-समय पर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश व निर्देशों का निरंतर रूप से पालन किया जा रहा है। यह कार्रवाई संभाग में प्रारंभ रहेगी। परिवहन उड़नदस्ता संभाग शहडोल प्रभारी रमेश सिंह गहरवार ने बताया कि जो भी वाहन स्वामी, वाहन चालक, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग का कर बकाया रखे हैं। तत्काल कर जमा कर के ही वाहन चलाये। वाहनों के संपूर्ण दस्तावेज सही रखें। मालवाहक वाहनों में ओवरलोड माल लेकर ना चले।नियमानुसार परिवहन विभाग के नियमों का पालन कर वाहन का संचालन कराएं। वाहन चालक शराब पीकर वाहन न चलाएं,शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने की अनुशंसा/ कार्रवाई की जाएगी।


इनका कहना है।


सभी वाहन चालक गाड़ी के दस्तावेज लेकर चले,सीट बेल्ट व हेलमेट का इस्तेमाल करें। सभी वाहन चालको को कोविड-19 के तहत प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन करने करें। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बचें। सही से मास्क पहने। हाथ धोएं बार बार। निभाएं दो गज की दूरी का पालन करें। यातायात के नियमों का परिपालन करें।


रमेश कुमार सिंह


सम्भागीय प्रभारी परिवहन उड़न दस्ता शहडोल


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