खनिज अधिकारी फरहत जहां के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक l

प्रमुख सचिव खनिज शासन, डायरेक्टर माइनिंग एवं  अन्य को नोटिस जारीl



शहडोल संभाग के बहुचर्चित निलंबन आदेश मे रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश में कहा की राज्य शासन की स्थानांतरण पॉलिसी में ट्राईबल एरिया से नान ट्राईबल एरिया में स्थानांतरित अधिकारी को रिलीवर आने तक रिलीव ना करने के प्रावधान हैl कलेक्टर शहडोल ने भी अपना अभिमत दिया था की खनिज अधिकारी को रिलीवर ना आने के कारण रिलीव नहीं किया गयाl निलंबन आदेश किस प्रकार की छोटी-मोटी गलतियों पर नहीं जारी किया जा सकता हैl गंभीर किस्म की गलतियों एवं आरोप में ही सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी को निलंबित करने के अधिकार का उपयोग कर सकते हैंl निलंबन से कर्मचारी की छवि खराब होती है lमाना कि यह कर्मचारी को एक स्थाई क्षति नहीं है किंतु फिर भी निलंबन आदेश तभी जारी किया जाना चाहिए जब विभागीय जांच कर्मचारी के विरुद्ध हो या किसी गंभीर किस्म का अनुचित आचरण कर्मचारी के द्वारा किया गया होl

Comments
Popular posts
सार्वजनिक विवाह सम्मेलन में भगवा पार्टी ने की जल व्यवस्था, जनसेवा का दिया संदेश
Image
विद्यालय संचालन के समय परिवर्तन के साथ बिजली,पानी और ठंडी हवा की व्यवस्था हेतु सौंपा ज्ञापन
Image
भगवा पार्टी के ज्ञापन का हुआ असर,कलेक्टर ने लिया संज्ञान
Image
अस्मिता पर सुनियोजित प्रहार, मजहबी चक्रव्यूह के शिकंजे में बेटियां
Image
रेलवे मजदूर कांग्रेस की मांग पर रेलवे कर्मचारियों के लिए बैडमिंटन कोर्ट निर्माण का कार्य प्रारंभ
Image