खनिज अधिकारी फरहत जहां के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक l

प्रमुख सचिव खनिज शासन, डायरेक्टर माइनिंग एवं  अन्य को नोटिस जारीl



शहडोल संभाग के बहुचर्चित निलंबन आदेश मे रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश में कहा की राज्य शासन की स्थानांतरण पॉलिसी में ट्राईबल एरिया से नान ट्राईबल एरिया में स्थानांतरित अधिकारी को रिलीवर आने तक रिलीव ना करने के प्रावधान हैl कलेक्टर शहडोल ने भी अपना अभिमत दिया था की खनिज अधिकारी को रिलीवर ना आने के कारण रिलीव नहीं किया गयाl निलंबन आदेश किस प्रकार की छोटी-मोटी गलतियों पर नहीं जारी किया जा सकता हैl गंभीर किस्म की गलतियों एवं आरोप में ही सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी को निलंबित करने के अधिकार का उपयोग कर सकते हैंl निलंबन से कर्मचारी की छवि खराब होती है lमाना कि यह कर्मचारी को एक स्थाई क्षति नहीं है किंतु फिर भी निलंबन आदेश तभी जारी किया जाना चाहिए जब विभागीय जांच कर्मचारी के विरुद्ध हो या किसी गंभीर किस्म का अनुचित आचरण कर्मचारी के द्वारा किया गया होl

Popular posts
अमलाई का रेलवे गुड्स शेड फिर से होगा चालू : कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में सुनाया फैसला!
Image
बरगवां मेला भूमि में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की दिखावे मात्र की कार्यवाही एक हिस्सा तोड़कर कर ली इतिश्री
Image
जानिए छठ पूजा के बिधि विधान और मुहूर्त
Image
रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की लेट लतीफी से बढ़ा जन आक्रोश 29 जून को बैठक कर भगवा बनाएगी रणनीति
Image
भगवा पार्टी ने शहडोल जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता और उमरिया जिलाध्यक्ष अभिषेक तिवारी को किया पद मुक्त
Image