_उक्त मामले से वन विभाग ने कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को लिखा पत्र_
कोतमा/ कोतमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पकरिया में अवैध कटे सरई के पेड़ के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी कोतमा के घटना संज्ञान में आने पर तत्काल बन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रस.कोतमा जे.डी.धावे डिप्टी रेंजर एवं बीटगार्ड उत्तम सिंह को घटना स्थल का निरीक्षण कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।उक्त निर्देश के पालन में पस.कोतमा द्वारा पटवारी हल्का छूल्हा टोला,सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों को बुलाकर मौका स्थल निरीक्षण व सत्यापन किया गया।सत्यापन मे कटाई स्थल वनक्षेत्र न होना पाया गया बल्कि शासकीय राजस्व भूमि खसरा नं.34/1 होना पाया गया।कटाई स्थल राजस्व क्षेत्र होने पर पस०कोतमा एवं बीटगार्ड के प्रतिवेदन के अनुसार वन परिक्षेत्राधिकारी कोतमा द्वारा उक्त घटना की जानकारी तहसीलदार कोतमा,अनुविभागीय अधिकारी कोतमा एवं कलेक्टर महोदय अनूपपुर को पत्राचार के माध्यम से प्रेषित कर अवगत कराया गया,जिसमें राजस्व विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई है। ग्राम पकरिहा में अवैध रूप से काटे गये सरई पेड़ स्थल शासकीय राजस्व भूमि होने पर म.प्र.भू राजस्व संहिता के अनुसार अवैध कटाई के रोकथाम हेतु कार्यवाही करने का अधिकार राजस्व विभाग को है क्योंकि उक्त स्थल वन क्षेत्र नही है जिस कारण वन विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है।वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार सूचना मिलने से अवैध परिवहन को रोकने हेतु समय-समय पर वन परिक्षेत्र कोतमा एवं वन परिक्षेत्र केशबाही के अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा सतत गश्ती रात्रि वा दिन में की जाती है।इस प्रकार वन विभाग के द्वारा कटाई रोकने के लिये राजस्व विभाग को पत्राचार प्रेषित कर एवं अवैध परिवहन रोकने हेतु स्वयं प्रयास किया जा रहा है।
इनका कहना है कि
उक्त कटाई स्थल राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है,जिस पर राजस्व विभाग ही कार्यवाही करेगी।जिसकी जानकारी हमने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदान कर दी है।
हरीश तिवारी
वन परिक्षेत्र अधिकारी कोतमा