म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक के 500 मीटर की परिधि में नलकूप खनन को प्रतिबंधित एवं नियंत्रित करने के लिए जल परिरक्षण क्षेत्र घोषित किए हैं। इस परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था नलकूप खनन नहीं कर सकेंगे।
अनूपपुर। नगर पंचायत क्षेत्र अमरकंटक में नर्मदा नदी के प्रवाह को अप्रभावित तथा मूल स्वरूप में रखे जाने हेतु कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक के 500 मीटर की परिधि में नलकूप खनन को प्रतिबंधित एवं नियंत्रित करने के लिए जल परिरक्षण क्षेत्र घोषित किए हैं। इस परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था नलकूप खनन नहीं कर सकेंगे। नलकूप खनन की अनुज्ञा तभी दी जाएगी, जब उस स्थल के 150 मीटर के भीतर कोई ऐसा नलकूप न हो जिस पर सार्वजनिक जल प्रदाय आधारित हो। यदि व्यक्ति या संस्था द्वारा बिना अनुमति के नलकूप खनन किया जाएगा, तो वह म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से जो दो हजार तक हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा। नलकूप खनन की अनुमति अपर कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। नलकूप खनन हेतु बोरिंग मशीन का पंजीयन नहीं होने पर उसे जप्त कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नगर पंचायत अमरकंटक क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों जिनमें विधिक व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग एवं निकाय सभी पर समान रूप से लागू होगा।